scorecardresearch
 

MP: 8वीं के छात्र ने लिखी कमलनाथ को चिट्ठी, मिला ये जवाब

मध्यप्रदेश के झाबुआ में रहने वाले 8वीं के एक छात्र ने डीजे के शोर से परेशान होकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है. इस पत्र में बच्चे ने डीजे साउंड को बंद कराने की मांग की.

Advertisement
X
कमलनाथ (फाइल फोटो- PTI)
कमलनाथ (फाइल फोटो- PTI)

Advertisement

मध्यप्रदेश के झाबुआ में रहने वाले 8वीं के एक छात्र ने डीजे के शोर से परेशान होकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है. इस पत्र में बच्चे ने डीजे साउंड को बंद कराने की मांग की. मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखे पत्र में हिमांशु ने लिखा कि 'मैं नन्हा देशवासी आपसे यही निवेदन करता हूं कि हमारे देश में डीजे साउंड अधिक है. जिस कारण हम पढ़ नहीं पाते, रात को सो नहीं पाते और इस वजह से हमारे मस्तिष्क दुखने लग जाता है. इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप डीजे बंद करवाएं और हमारे प्यारे जीव, जंतु, पशु, पक्षी को मरने से बचाएं. बस आपसे यही विनय है, धन्यवाद. जय हिंद-जय भारत.’

'तय समय के बाद डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई'

8वीं कक्षा के छात्र हिमांशु सोनी की चिट्ठी का मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को जवाब दिया. छात्र को लिखी चिट्ठी में कमलनाथ ने जवाब दिया और लिखा, 'प्रिय हिमांशु, आपका पत्र मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसमें आपने ध्वनि प्रदूषण को लेकर अपनी व्यथा व्यक्त की है कि किस तरह उसके शोर से आपकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है. निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आपकी व्यथा ठीक व सही है. देर रात तक तेज आवाज में बजते डीजे हों या लाउडस्पीकर हो उसके कारण आप जैसे कई छात्र और बुजुर्ग व्यक्तियो को निश्चित तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है'.

Advertisement

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे लिखा कि 'वैसे भी अभी वर्तमान में परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है. कुछ परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ आगामी समय में प्रारंभ होने वाली हैं. इस समय मैं आपके पत्र में लिखी आपकी व्यथा को भली-भांति समझ रहा हूं'.

कमलनाथ ने आगे लिखा कि 'पूरे प्रदेश में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रसारण यंत्रों को एक निश्चित निर्धारित अवधि में ही अनुमति प्रदान कर ध्वनि की निर्धारित मात्रा का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में पूर्व से ही निर्देश जारी हैं. इस निर्देश को पुनः ज़िला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक को जारी किया जा रहा है जिससे तय समय के बाद ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई जाए. यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी'.

Advertisement
Advertisement