मध्यप्रदेश में अब अवैध शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी. सूबे की शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि अवैध शराब से यदि किसी की जान जाती है तो आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा. पहले इसके लिए अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान था. इसके अलावा जुर्माने की रकम को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.
मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. इस बाबत एक बिल विधानसभा के इसी सत्र में लाया जाएगा. हाल ही में मंदसौर के अलग-अलग इलाकों में जहरीली शराब से लगभग 8 लोगों की मौत के बाद मध्यप्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी. शिवराज सरकार के इस चौथे कार्यकाल के करीब डेढ़ साल में अवैध शराब के सेवन से 40 से ज्यादा लोगों की अबतक मौत हो चुकी है.
दरअसल, मंदसौर में हाल ही में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा था. जहरीली शराब से मौत की वजह से शिवराज सरकार को आलोचनाएं झेलनी पड़ी थीं. इसलिए सरकार अब इसे लेकर कठोर कानून बनाने की तैयारी कर ली है.
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बोतलों पर लगेगा क्यूआर कोड
मध्यप्रदेश सरकार ने शराब की तस्करी और उसका अवैध कारोबार रोकने के लक्ष्य से शराब की बोतलों पर 20 से अधिक सुरक्षा मानक युक्त क्यूआर कोड वाले होलोग्राम लगाने का भी निर्णय लिया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें किसी किस्म की ढील या लापरवाही नहीं बरती जाएगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की तस्करी को भी रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे.