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मध्य प्रदेश में भी आएगा लव जिहाद पर कानून, नरोत्तम मिश्रा बोले- दिसंबर में सदन में होगा पेश

उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी चल रही है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसपर बड़ा बयान दिया है.

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मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मध्य प्रदेश में भी आएगा लव जिहाद पर कानून
  • दिसंबर में सदन में होगा पेश: नरोत्तम मिश्रा

उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लव जिहाद पर अध्यादेश लाया गया है. इस फैसले के बाद अब अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी हलचल तेज हो गई है. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि दिसंबर में राज्य की विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा. 

नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक, 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र होना है, जिसमें ये कानून लाया जाएगा. इस कानून का नाम धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 होगा. गृह मंत्री ने जानकारी दी कि कैबिनेट में इस विधेयक में सजा, जुर्माना आदि को लेकर चर्चा की जाएगी. बीजेपी नेता ने कहा कि कोई हमारे धर्म पर कुठाराघात करे, ये मंजूर नहीं है.

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इस मसले पर नरोत्तम मिश्रा ने गृह और विधि विभाग के अफसरों के साथ बैठक की. बैठक में गृह विभाग के एसीएस, विधि विभाग के प्रमुख सचिव और एडीजी मौजूद रहे, जिसमें कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई.

गृह और विधि विभाग की बैठक मैं तय किया गया है कि प्रदेश में भी लव जिहाद के तहत शादी करने पर 10 साल की अधिकतम सजा होगी. सिर्फ शादी करने वाले को ही नहीं बल्कि इस तरह की शादी करवाने वालों को भी 5 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा. दूसरी तरफ इस तरह की शादी में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की तरह ही सजा दी जाएगी. 

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आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज़ पर एक्शन लिया था. जिसमें मंदिर में किसिंग सीन दर्शाया गया था, इसपर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति दर्ज की थी.

मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही हरियाणा भी जल्द लव जिहाद को लेकर कानून लाएगा. इस मसले पर लंबे वक्त से बीजेपी शासित राज्य चर्चा कर रहे हैं और कानून लाने की बात कर रहे हैं.

इसकी शुरुआत यूपी से हुई है, जहां बीते दिन कैबिनेट ने लव जिहाद को लेकर कानून के अध्यादेश की मंजूरी दी. अब यूपी में शादी के लिए धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी. इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी.

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