मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी. प्रदेश में अब पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू या प्रतिबंध के नियम तय होंगे. 5% से ज्यादा संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग-अलग गाइड लाइन रहेगी.
वहीं, 5% से ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले शहरों में दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि 5% से कम संक्रमण रेट वाले शहरों में सामान्य समय के अनुसार दुकानें खुली रह सकेंगी.
इसके अलावा 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में प्राइवेट दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे, जबकि 5% से कम संक्रमण रेट वाले शहरों में 100% स्टाफ के साथ दफ्तर खोले जा सकेंगे.
अनलॉक की प्रक्रिया में 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में रेस्टोरेंट सिर्फ टेक होम डिलीवरी के लिए खोल सकेंगे, जबकि 5% से कम संक्रमण रेट वाले शहरों में 50% की ग्राहक कैपेसिटी के आधार पर रेस्टोरेंट खुल सकेंगे.
उधर, राजनीतिक आयोजन, सांस्कृति आयोजन, मेला, उत्सव, खेल, मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, पिकनिक स्थल, ऑडिटोरियम खोलने की इजाजत अभी नहीं रहेगी. शादी में दोनों पक्षों से 10-10 लोग और अंतिम यात्रा में भी केवल 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के नये केसों में लगातार कमी देखी जा रही है. 29 मई को प्रदेश में कोरोना के 1640 नए मरीज मिले, जबकि 68 मरीजों की मौत हो गई. प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 2.1 है. इसी को देखते हुए प्रदेश में 1 से 15 जून के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के 5% से अधिक संक्रमण वाले तथा 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग-अलग गाइडलाइन होगी.