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व्‍यापम घोटाला: शिवराज सरकार ने कांग्रेस प्रवक्‍ता पर दर्ज कराया मानहानि का केस

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम भर्ती घोटाले में आरोपों-प्रत्‍यारोपों का मामला कोर्ट पहुंच गया है. कांग्रेस के आरोपों से नाराज सीएम शिवराज सिंह ने विपक्षी दल के प्रवक्‍ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है.

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मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम भर्ती घोटाले में आरोपों-प्रत्‍यारोपों का मामला कोर्ट पहुंच गया है. कांग्रेस के आरोपों से नाराज सीएम शिवराज सिंह ने विपक्षी दल के प्रवक्‍ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है.

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शिवराज सरकार ने कांग्रेस प्रवक्ता के.के. मिश्रा के खिलाफ भोपाल की अदालत में मानहानि का केस दायर किया है. मानहानि के मामले में अदालत 26 जून को फैसला करेगी. सरकारी वकील आनंद तिवारी ने यह जानकारी दी है.

गौरतलब है कि के.के. मिश्रा ने आरोप लगाया था कि परिवहन आरक्षक भर्ती में 19 लोगों की भर्ती मुख्यमंत्री के ससुराल गोंदिया से हुई है और उसमें शिवराज सिंह की पत्नी का हाथ है. मिश्रा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री निवास से 139 कॉल भी आरोपी पंकज त्रिवेदी और नितिन महेंद्रा को किए गए है. मिश्रा ने शिवराज सिंह के मामा फूल सिंह चौहान को भी व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था.

तिवारी ने कहा कि 21 जून को प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अपमानजनक बातें कही थी. उनके परिवार के बारे जो बातें की थी, आधारहीन और अनर्गल है. यह ओछी राजनीतिक हरकत है, 26 तारीख को इसपर विचार किया आएगा.

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