scorecardresearch
 

मालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा को मिली छूट खत्म, हर हफ्ते कोर्ट में होना होगा पेश

एनआईए कोर्ट ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हर हफ्ते कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. हालांकि, बीते 17 मई को भी कोर्ट ने यह आदेश दिया था, लेकिन बाद में छूट मिल गई थी.

Advertisement
X
बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)
बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)

Advertisement

मालेगांव बम ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हर हफ्ते कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. हालांकि, बीते 17 मई को भी कोर्ट ने यह आदेश दिया था, लेकिन भोपाल से चुनाव लड़ रहीं साध्वी ने पेशी से छूट मांगी थी. उन्हें कोर्ट ने छूट दी थी. अब चुनाव खत्म होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश को दोहराते हुए हर हफ्ते पेशी का आदेश दिया है.

17 मई को मुंबई में स्‍पेशल एनआईए कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्‍लास्‍ट मामले के सभी अभियुक्‍तों को सप्‍ताह में कम से कम एक दिन कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. इस मामले में मौजूदा बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी समेत अन्य को अभियुक्त बनाया गया है.

Advertisement

कोर्ट के इस आदेश के बाद इन तीनों ने निजी समस्या और परेशानी बताते हुए अदालत से रियायत की मांग की थी. भोपाल से चुनाव लड़ीं साध्वी प्रज्ञा और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चुनाव लड़े सुधाकर चतुर्वेदी ने अपनी याचिकाओं में चुनावी व्यस्तताओं का हवाला दिया था. कर्नल पुरोहित ने कुछ व्यक्तिगत परेशानियां बताई थीं. इसके बाद कोर्ट ने पेशी से छूट दी थी.

अब चुनाव खत्म होने के बाद एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को दी गई छूट को खत्म करते हुए उन्हें हफ्ते में एक बार पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में मालेगांव धमाकों के सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और हत्या की धाराओं में आरोप तय किए थे.

महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

Advertisement
Advertisement