इंदौर राजघराने की संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महारानी अहिल्या बाई होलकर के वंशजों को आंशिक राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए ट्रस्ट के खासगी न्यासियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा की जांच कराने की बात कही गई थी. मध्य प्रदेश सरकार और खासगी यानी अहिल्याबाई होलकर चैरिटीज (ट्रस्ट) के बीच 246 संपदाओं को लेकर 2012 से ही विवाद चल रहा था. देखें ये रिपोर्ट.