बॉम्बे हाइकोर्ट में एक दिलचस्प मामला सामने आया है. 78 साल की एक महिला पर आरोप है कि उसने 55 साल की दूसरी महिला के साथ छेड़छाड़ की है. कोर्ट ने सोमवार को अभियोजन और याचिकाकर्ता (जो मामले में अपराधी भी हो सकते हैं) से इस बात का पता लगाने को कहा है कि क्या इस तरह के मामले में किसी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि दूसरे देशों के कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर पता लगाएं कि इस तरह के मामले में किसी महिला को सजा देने का प्रावधान है.
बोरीवली (वेस्ट) में रहने वाली 78 साल की विमलबाई शाह ने अपनी याचिका में कहा है कि 55 बरस की प्रभा जैन की शिकायत पर 27 फरवरी 2010 को पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को आईपीसी की धारा 354 के तहत गिरफ्तार किया. विमलबाई का आरोप है कि बोरीवली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एनएम मोरे विशेष रूप से उनके पीछे पड़े हुए हैं जो उनके परिवार से बदला लेना चाहते हैं.
शाह के मुताबिक उनके दामाद कीर्ति पदेसिया ने अवैध रूप से फ्लैट ट्रांसफर को लेकर सूर्यकांत शर्मा को नोटिस भेजा था, जब वह शशि तारा अपार्टमेंट के सचिव थे. याचिकाकर्ता का आरोप है कि शर्मा ने शाह परिवार से बदला लेने के लिए मोरे के साथ मिलकर छेड़छाड़ का केस बनवाया. जबकि जैन ने पुलिस के साथ मिलकर शाह फैमिली पर दबाव बनाने के लिए केस किया. ताकि शाह फैमिली उसके खिलाफ की गई शिकायत वापस ले ले.
याचिका में कहा गया है कि 78 वर्षीय शाह बिस्तर पर पड़ी रहती है. ऐसे में सीनियर सिटीजन छेड़छाड़ की आरोपी कैसे हो सकती है. मामले की अगली सुनवाई जून महीने में होगी.