चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को रविवार को नोटिस जारी किया. निर्वाचन आयोग ने कहा कि चव्हाण ने निर्धारित प्रारूप में अपने चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं दिया है.
आयोग के नोटिस में कहा गया है, 'आयोग ने निर्णय लिया है कि प्रतिवादी ने अपने चुनावी खर्च का ब्योरा नियमानुसार नहीं दिया है.' आयोग ने चव्हाण को 20 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है और पूछा है कि उन्हें अयोग्य क्यों न ठहरा दिया जाए.
2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चव्हाण नांदेड़ की भोकार विधासभा सीट से 1.25 लाख वोटों के अंतर से निर्वाचित हुए थे. उनके प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार माधव किन्हलकर ने चुनाव आयोग में शिकायत दायर कर उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक प्रमुख मराठी दैनिक में 'अशोक पर्व' शीर्षक से पेड परिशिष्ट प्रकाशित कराई, लेकिन उसका ब्योरा खर्च में शामिल नहीं किया.
चव्हाण और अखबार प्रबंधन ने यह कहते हुए आरोप का खंडन किया है कि यह पेड न्यूज नहीं था.