महाराष्ट्र में गोहत्या और गोमांस खाने पर लगी रोक जारी रहेगी. बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर हस्तक्षेप करने से फिलहाल मना कर दिया है.
हालांकि कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए तीन महीने तक का समय देने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस वीएम कनाडे और एमएस सोनक की डिवीजन बेंच ने कहा है कि कानून लागू होने से तीन महीने तक किसी के पास गोमांस पाया जाता है तो उस पर करवाई ना किया जाए. कोर्ट का कहना है कि जिनके पास पहले से गोमांस या उससे जुड़ी कोई चीज है तो उन्हें उसे डिस्पोज करने का मौका दिया जाए.
लेकिन इस दौरान कोई गैरकानूनी तरीके से गोहत्या करता पाया तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकेगी. मामले पर आखिरी सुनवाई 25 जून को होनी है. गो मांस खाने वाले और बेचने वालों को कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है.