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BEST Bus Accident: ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा, बस में कोई खराबी नहीं, कोर्ट ने आरोपी को नहीं दी जमानत

पिछले महीने मुंबई के कुर्ला में हुए BEST बस हादसे में कोर्ट ने कहा कि चालक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई, न कि बस में किसी तकनीकी खराबी की वजह से. हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. कोर्ट ने चालक की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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BEST बस हादसे में ड्राइवर को नहीं मिली जमानत
BEST बस हादसे में ड्राइवर को नहीं मिली जमानत

मुंबई के कुर्ला इलाके में पिछले महीने हुए BEST बस हादसे में कोर्ट ने चालक की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि यह हादसा चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण हुआ था, बस में किसी भी तकनीकी या मैकेनिकल खराबी का कोई सबूत नहीं है.

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सेशन कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश वी एम पठाडे ने 10 जनवरी को आरोपी चालक संजय मोरे (54) की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की रिपोर्ट के अनुसार बस में कोई मैकेनिकल खराबी नहीं थी.

ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा 

कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि बस में किसी तकनीकी या ब्रेक फेल की वजह से यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ. आरोपी ने न केवल बस में मौजूद यात्रियों की जान खतरे में डाली, बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डाली.

यह हादसा 9 दिसंबर को कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास हुआ था, जब BEST की इलेक्ट्रिक बस ने भीड़भाड़ वाले इलाके में कई पैदल यात्रियों और वाहनों को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए.

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कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार किया 

ड्राइवर को उसी रात गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी ने जमानत याचिका में दावा किया था कि हादसा बस में अचानक आई तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, लेकिन RTO की रिपोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया. कोर्ट ने मामले की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. 

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