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15 साल के प्रेम संबंध में धोखा: विवाह का वादा कर शख्स मुकरा, युवती ने की आत्महत्या

महाराष्ट्र के ठाणे में 35 वर्षीय महिला ने 15 साल के प्रेम संबंध में धोखा मिलने पर आत्महत्या कर ली. आरोपी युवक ने शादी का वादा किया था लेकिन परिवार के दबाव में दूसरी शादी कर ली. विवादों के बाद 28 फरवरी को महिला ने फांसी लगा ली. पुलिस ने वीडियो संदेश के आधार पर युवक व उसके भाई-बहन को गिरफ्तार किया है.

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AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).
AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति और उसके दो भाइयों-बहनों को गिरफ्तार किया है. यह मामला तब सामने आया जब 35 वर्षीय अविवाहित पीड़िता ने अपने प्रेमी द्वारा बार-बार किए गए वादाखिलाफी और मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

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15 साल का रिश्ता, फिर भी शादी से इनकार

कल्याण तालुका पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सुरेश कदम ने बताया कि, पीड़िता ठाणे जिले के टिटवाला कस्बे के म्हारल क्षेत्र की निवासी थी. उसका प्रेम संबंध उल्हासनगर में रहने वाले एक युवक से पिछले 15 वर्षों से था. आरोपी युवक अक्सर पीड़िता के घर आता-जाता था और उसने उससे शादी करने का वादा किया था. हालांकि, वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर शादी से पीछे हटता रहा. इस वजह से दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था.

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परिवार का दबाव और दूसरी शादी

आरोपी युवक के भाई और बहन ने पीड़िता को बार-बार समझाया कि वह उसके साथ रिश्ता खत्म कर दे, क्योंकि वे उसे किसी और लड़की से शादी करवाना चाहते थे. पांच साल पहले युवक ने अपने परिवार की मर्जी से दूसरी महिला से शादी कर ली, लेकिन इसके बावजूद वह पीड़िता के साथ संबंध बनाए रहा और बार-बार उसे शादी का झांसा देता रहा.

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आखिरी झगड़ा और मौत का दर्दनाक कदम

इसी बीच 28 फरवरी को पीड़िता और आरोपी के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ. इस झगड़े के बाद पीड़िता ने अपने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से पहले उसने अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने आरोपी और उसके भाई-बहन को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया.

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी

पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. वीडियो संदेश और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने 2 मार्च को आरोपी युवक, उसके भाई और बहन को गिरफ्तार कर लिया. तीनों की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 3(5) (सामूहिक रूप से किए गए अपराध) के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल, पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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