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बॉम्बे हाईकोर्ट में CBI की अर्जी खारिज, आदर्श घोटाले से नहीं हटेगा अशोक चव्हाण का नाम

आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नांदेड़ के सांसद अशोक चव्हाण को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है. दरअसल आज कोर्ट ने सीबीआई की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें अशोक चव्हाण का नाम आदर्श हाउसिंग घोटाले के आरोपियों की सूची से हटाने की बात कही गई थी.

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अशोक चव्हाण (फाइल फोटो)
अशोक चव्हाण (फाइल फोटो)

आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नांदेड़ के सांसद अशोक चव्हाण को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है. दरअसल आज कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें अशोक चव्हाण का नाम आदर्श हाउसिंग घोटाले के आरोपियों की सूची से हटाने की बात कही गई थी.

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गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था. सीबीआई की दलील है कि गवर्नर ने कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी और इसके अलावा जांच एजेंसी के पास चव्हाण के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं हैं. ऐसे में उनपर से आरोप हटाने की इजाजत मिले.

गौरतलब है कि 2010 में आदर्श घोटाले के खुलासे के बाद चव्हाण को सीएम पद से हाथ धोना पड़ा था. राज्य सरकार ने जब आदर्श हाउसिंग में जब 40 फीसदी फ्लैटों का आवंटन किया था, चव्हाण उस वक्त राजस्व मंत्री थे.

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