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तबलीगी जमात केस: विदेशियों के खिलाफ FIR रद्द, ओवैसी बोले- बलि का बकरा बनाया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने तबलीगी जमात मामले में विदेशियों सहित कई लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया है.

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असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो- पीटीआई)
असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो- पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • तबलीगी जमात केस में विदेशियों के खिलाफ एफआईआर रद्द
  • सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना

तबलीगी जमात मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात मामले में विदेशियों सहित कई लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया है. वहीं इस फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है.

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बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने तबलीगी जमात मामले में विदेशियों सहित कई लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया है. जिसके बाद हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी कोरोना महामारी के संभावित खतरे को कम कर रही थी.

असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'यह समयबद्ध निर्णय है. बीजेपी महामारी के संभावित खतरे को कम कर रही थी. बीजेपी को आलोचना से बचाने के लिए मीडिया ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया. इस प्रचार के परिणामस्वरूप पूरे भारत में मुसलमानों को भयानक घृणा अपराधों और हिंसा का सामना करना पड़ा.'

बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ मीडिया में प्रॉपेगेंडा चला. ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिसमें देश में कोरोना फैलाने के लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार बनाने का प्रयत्न किया गया. वहीं अब कोर्ट ने तबलीगी जमात में शामिल विदेशियों सहित कई लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया है.

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