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महिला की तस्वीर के अवैध इस्तेमाल पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त... महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब

नम्रता अंकुश कवले और अंकुश कवले ने एडवोकेट नितिन कसलीवाल और अनिकेत पवार के माध्यम से याचिका दायर की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी तस्वीर का अवैध रूप से विभिन्न सरकारी और राजनीतिक प्रचार सामग्री में उपयोग किया गया.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन राज्यों की सरकार को नोटिस भेजा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन राज्यों की सरकार को नोटिस भेजा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक सरकारों के साथ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी और एक अमेरिकी कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. ये कदम एक महिला द्वारा दायर याचिका के बाद उठाया गया, जिसमें उसकी तस्वीर को बिना अनुमति के सरकारी और राजनीतिक विज्ञापनों में उपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है.

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नम्रता अंकुश कवले और अंकुश कवले ने एडवोकेट नितिन कसलीवाल और अनिकेत पवार के माध्यम से याचिका दायर की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी तस्वीर का अवैध रूप से विभिन्न सरकारी और राजनीतिक प्रचार सामग्री में उपयोग किया गया.

क्या है मामला?

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनकी तस्वीर कुछ साल पहले फोटोग्राफर तुकाराम निवृत्ति करवे ने उनके गांव में क्लिक की थी और इसे उनकी सहमति के बिना Shutterstock.com नामक स्टॉक फोटो प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया. इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक की सरकारों और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने बिना अनुमति के इस तस्वीर का उपयोग अपने विज्ञापनों में किया.

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह याचिकाकर्ता की तस्वीर का व्यावसायिक शोषण प्रतीत होता है. यह बिना किसी पूर्व जानकारी या सहमति के किया गया, जिससे याचिकाकर्ता की निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन हुआ है. अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला गंभीर है, क्योंकि डिजिटल युग और सोशल मीडिया के दौर में नागरिकों की निजता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है.

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महत्वपूर्ण सवाल उठाए

हाईकोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या किसी विदेशी कंपनी को इस तरह की गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है? राज्य सरकारें, जो नागरिकों के अधिकारों की संरक्षक हैं, इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकती हैं? 

सरकारों और Shutterstock को नोटिस

कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएं. Shutterstock.com को नोटिस विदेश मंत्रालय और मुंबई/नई दिल्ली में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के माध्यम से भेजा जाएगा. अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी, जिसमें सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा गया है. 

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