बॉम्बे हाईकोर्ट मराठा आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर 27 जून को सुनवाई करेगा. इस मामले से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं पर एक साथ ही सुनवाई की जाएगी.
इससे पहले मराठा आरक्षण पर हुई 10 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल में मराठा छात्रों के एडमिशन में रिजर्वेशन मामले में कोई बदलाव न करने की बात कही थी. कोर्ट ने कहा था कि पिछले आदेश में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है. इसके मद्देनजर महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल सीटों में एडमिशन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर तबके लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अभी लागू नहीं किया जा सकता.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में मराठाओं के लिए 16 फीसदी आरक्षण के संबंध में मुंबई हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया. मुंबई हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण के मामले को लेकर दायर याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.Bombay High Court to decide on all pleas on Maratha reservation on Thursday, 27 June. pic.twitter.com/aPgJ6cL8i2
— ANI (@ANI) June 24, 2019
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने प्रदेश सरकार से इस याचिका पर जवाब मांगा. याचिकाकर्ता समीर की याचिका बंबई हाई कोर्ट के जरिए खारिज किए जाने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ता की दलील है कि आरक्षण नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षा की उत्पत्ति के खिलाफ है क्योंकि इस परीक्षा के जरिए मेधावी छात्रों का चयन किया जाता है, जो अपनी पसंद के कॉलेज हासिल कर सकते हैं और उन्हें उनकी पसंद के कोर्स का आवंटन किया जा सकता है.