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'रिश्वत देने वाला भी आरोपी...', समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 20 जुलाई तक रोक

समीर वानखेड़े ने दो अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज पर एक रेव पार्टी के दौरान छापा मारा था और वहां आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. आर्यन खान 26 दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे. बाद में आर्यन को जमानत मिली थी. एफआईआर से खुलासा हुआ है कि इस मामले में गवाह केपी गोसावी, आर्यन खान के पिता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये वसूलने की योजना बना रहे थे.

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समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से राहत
समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से राहत

कार्डेलिया क्रूज ड्रग केस से जुड़े जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले में बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को अपनी याचिका में संशोधन करने और अतिरिक्त जानकारी जोड़ने की अनुमति दे दी है. वानखेड़े के वकीलों ने कोर्ट से मांग की थी कि कथित रिश्वत देने वाले पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए. सीबीआई को उनका भी नाम केस में शामिल करना चाहिए.

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दरअसल, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी वानखेड़े मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) में बतौर जोनल डायरेक्टर पद पर थे. उन पर अन्य चार आरोपियों के साथ मिलकर कार्डेलिया क्रूज ड्रग केस से अभिनेता शाहरुख खान के उनके बेटे आर्यन को बाहर निकालने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.

बुधवार को वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा, रिजवान मर्चेंट और स्नेहा सनप ने इस पर बहस शुरू की. इस दौरान एजेंसी की ओर से पेश वकील कुलदीप पाटिल ने कोर्ट को बताया कि ये चीजें याचिका में नहीं थी. पोंडा ने कहा कि ये कानूनी मुद्दे हैं, इसलिए इन्हें याचिका में शामिल करने की जरूरत नहीं है.

संशोधन की आखिरी अनुमति मिली

इस पर जस्टिस एएस गडकरी और एसजी डिगे की पीठ ने वानखेड़े को अपनी याचिका में आखिरी संशोधन करने की अनुमति देते हुए रिश्वत की पेशकश करने वालों के नाम भी शामिल करने की अनुमति दे दी. वानखेड़े को इससे पहले भी अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी.

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इन धाराओं के तहत नाम किए जाएंगे शामिल

कोर्ट में वकील पोंडा ने कहा कि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए और 8 से संबंधित अतिरिक्त आधारों को शामिल करने के लिए याचिका में संशोधन करेंगे. इन धाराओं के तहत, कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी अधिकारी को प्रेरित करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत की पेशकश करता है/देता है, उस पर भी मुकदमा चलाया जाएगा.

20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

पीठ ने याचिका पर आगे की सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई तय की है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को तब तक संशोधित याचिका पर जवाब देना होगा. वहीं कोर्ट ने वानखेड़े को दी गई अंतरिम सुरक्षा 20 जुलाई तक बढ़ा दी. 

आर्यन खान को गिरफ्तार कर चर्चा में आए थे समीर 

समीर वानखेड़े ने दो अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज पर एक रेव पार्टी के दौरान छापा मारा था और वहां आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. आर्यन खान 26 दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे. बाद में आर्यन को जमानत मिली थी. एफआईआर से खुलासा हुआ है कि इस मामले में गवाह केपी गोसावी, आर्यन खान के पिता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये वसूलने की योजना बना रहे थे. गोसावी तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से शाहरुख खान से करोड़ों रुपये वसूलने की फिराक में थे.

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एफआईआर के मुताबिक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विशेष जांच टीम की ओर से की गई जांच से पता चला है कि आर्यन खान सहित आरोपियों को स्वतंत्र गावह केपी गोसावी के निजी वाहन से एनसीबी के ऑफिस लाया गया था.

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