बॉम्बे आईआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट दर्शन सोलंकी की आत्महत्या की जांच कर रही शहर की अपराध शाखा की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने विशेष SC/ST अदालत के समक्ष 473 पन्नों की चार्जशीट दायर की है. इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार अरमान खत्री को आरोपी बनाया गया है. अरमान, दर्शन सोलंकी का सहपाठी था. दरअसल, दर्शन ने 12 फरवरी को अपने हॉस्टल की सातवीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया था. इस घटना के बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुए.
इस मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस के संयुक्त आयुक्त (अपराध) की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था. 9 अप्रैल को SIT ने अरमान खत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ-साथ एससी/एसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था. हालांकि बाद में अरमान को जमानत मिल गई थी. आत्महत्या के 2 महीने बाद पुलिस को दर्शन के कमरे से एक लाइन का एक नोट मिला था, जिसमें लिखा था, 'अरमान ने मुझे मार डाला'.
इस मामले में 55 गवाह हैं, जिनमें से 14 छात्र हैं, उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट वो हैं जो हॉस्टल में उसी मंजिल पर रहते हैं, जहां दर्शन रहते थे. जबकि 7 प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को भी गवाह बनाया गया है. पुलिस ने दर्शन सोलंकी, अरमान खत्री और कुछ अन्य के बीच व्हाट्सएप चैट को भी अटैच किया है. एक पेपर कटर भी जब्त किया गया है जिससे खत्री ने सोलंकी को परोक्ष रूप से धमकी दी थी.
जांच के दौरान आरोपी के साथ दर्शन की चैट से पता चलता है कि वह अपने द्वारा की गई सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए माफी मांग रहा था. उसने आरोपी से कहा था कि वह मुंबई छोड़ रहा है. चश्मदीद के मुताबिक आरोपी ने दर्शन से कहा कि अगर वह मुंबई छोड़ देगा तो तुम जहां जाओगे मैं आऊंगा. इसके बाद छात्र काफी डर गया. पुलिस ने कहा कि चार्जशीट IPC की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 506 (2) (धमकी) और धारा 3 (2) (v), 3 (2) (va) के तहत दायर की गई है.