महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मारपीट के मामले में मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 500 पेजों की चार्जशीट दाखिल की है. दरअसल, अनंत करमुसे नाम के व्यक्ति ने ठाणे के वर्तकनगर थाने में विधायक के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ठाणे पुलिस को 90 दिन के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था.
अनंत करमुसे ठाणे के इंजीनियर हैं. उन्हें तत्कालीन आवास मंत्री और राकांपा नेता जितेंद्र आव्हाड के बॉडीगार्ड और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से पीटा था. अप्रैल 2020 के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने को लेकर करमुसे की पिटाई की गई थी. इस मामले में करमुसे ने छह अप्रैल 2020 को आव्हाड के खिलाफ ठाणे के वर्तकनगर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 292, 500 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 (ई) के तहत मामला दर्ज कराया था.
14 अक्टूबर 2021 को आव्हाड को भी वर्तकनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इस अपराध में ठाणे कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. इस मामले में अनंत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे पुलिस को 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था. उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है.