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मुंबई: 20 हजार रुपये से कम कीमत का फोन चुराने के जुर्म में चोर को 5 साल की सजा

मुंबई की एक अदालत ने 2019 में फोन चुराने के जुर्म में मुंबई के जोगेश्वरी (पूर्व) के गुनफा पुलिस चौकी के पास फुटपाथ पर रहने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल से अधिक की सजा सुनाई है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

मुंबई की एक अदालत ने 2019 में फोन चुराने के जुर्म में मुंबई के जोगेश्वरी (पूर्व) के गुनफा पुलिस चौकी के पास फुटपाथ पर रहने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल से अधिक की सजा सुनाई है. आरोपी राहुल केवट 21 फरवरी, 2019 को ओप्पो का फोन चुराने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद से ही जेल में था. फोन की कीमत 20,000 रुपये से कम थी.

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, सांताक्रूज (पूर्व) निवासी शिकायतकर्ता मंजूर शेख 21 फरवरी, 2019 को मुंबई लोकल ट्रेन से राम मंदिर रोड की ओर यात्रा कर रहा था. ट्रेन जब जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही थी, इतने में उसके पास खड़ा एक व्यक्ति मंजूर शेख के हाथ से मोबाइल छीनकर प्लेटफॉर्म पर उतर गया और भागने लगा.

शेख भी ट्रेन से उतरा और 'चोर चोर चिल्लाने लगा. हालांकि उतरते हुए शेख नीचे गिर गया और उसे कुछ चोटें आईं और वह चोर को नहीं पकड़ सका. हालांकि, पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया. केवट और शेख को अंधेरी रेलवे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पैटर्न लॉक से फोन खोला गया, हालांकि फोन उसका है ये साबित करने के लिए शेख के पास कोई डाक्यूमेंट्स नहीं थे. मुकदमे के दौरान, केवट ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है.

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हालांकि, जज एसएम तकलीकर ने सबूतों पर गौर करते हुए कहा कि घटनाओं के क्रम और शेख की निर्विवाद गवाही को ध्यान में रखते हुए, यह रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कि फोन उसी का है. चूंकि केवट बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, इसलिए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने डकैती की और यह भी साबित कर दिया कि आरोपी बिना टिकट के रेलवे स्टेशन में घुसा और चोरी करने के लिए डिब्बे का दुरुपयोग किया.

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