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शादी के बाद वजन बढ़ना नहीं हो सकता तलाक का आधार: कोर्ट

पत्नी का वजन बढ़ने की वजह से तलाक मांग रहे एक शख्स की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि विवाह के बाद वजन बढ़ना तलाक का आधार नहीं बन सकता.

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Bombay High Court
Bombay High Court

पत्नी का वजन बढ़ने की वजह से तलाक मांग रहे एक शख्स की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि विवाह के बाद वजन बढ़ना तलाक का आधार नहीं बन सकता.

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तलाक मांगने के कारण में कहा गया था कि पत्नी ने पति से विवाह से पहले ब्रेस्ट सर्जरी कराने की बात छिपाई थी जिसके कारण बाद में उसका वजन बहुत बढ़ गया. पति ने शिकायत की थी कि पत्नी की समस्या की वजह से वह वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले सकता.

याचिका में पति ने आरोप लगाया था कि विवाह के बाद पत्नी का वजन तेजी से बढ़ने लगा. उसका तर्क था कि उसने पत्नी को इलाज कराने के लिए समझाया लेकिन पत्नी ने सहयोग करने से मना कर दिया.

कोर्ट ने नहीं माना इसे तलाक का आधार
उसने कहा था कि उसकी पत्नी अक्सर घर का काम करने से मना कर देती थी और फिर वह काम उसे करना पड़ता था. उसने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं की और पत्नी होने का दायित्व नहीं निभाया.

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बहरहाल, अदालत ने कहा कि पति ने स्वीकार किया था कि उनका विवाह पूर्णता तक पहुंचा. न्यायमूर्ति एम एस सोनाक और ए एस ओका की पीठ ने कहा कि उसकी (पति की) शिकायत सिर्फ यह थी कि उसकी पत्नी का वजन अधिक था और यह बात तलाक का आधार नहीं हो सकती.

मैरिज ब्यूरो के जरिये हुई थी मुलाकात
अदालत ने यह भी कहा कि पति के यह आरोप वैवाहिक जीवन के सामान्य उतार-चढ़ाव को बताते हैं कि पत्नी का स्वभाव झगड़ालू था और वह जिद्दी थी. अदालत के अनुसार, यह बात तलाक का आधार नहीं हो सकती. विवाह के बाद यह जोड़ा पुणे में रहने लगा था. रिश्तों में तनाव के बाद पति ने परिवार अदालत में तलाक के लिए आवेदन दिया. अदालत ने आवेदन ठुकरा दिया. इसके बाद पति ने बंबई उच्च न्यायालय में आवेदन दिया जिसने उसकी अपील इस आधार पर खारिज कर दी कि वजन में बढ़ोतरी तलाक का आधार नहीं हो सकती.

पति ने कहा कि वह सोलापुर में एक मैरिज ब्यूरो के जरिये पत्नी से मिला था . उसके मुताबिक, पत्नी ने फॉर्म में यह खुलासा नहीं किया कि उसने ब्रेस्ट सर्जरी कराई थी. पत्नी का तर्क था कि फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम नहीं था जिसमें वह बता सकती कि उसने सर्जरी कराई थी. उसने कहा कि पति से यह बात छिपाने का उसका इरादा नहीं था.

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उसने पति के इस आरोप को गलत बताया कि विवाह से पहले पति ने उससे पूछा था कि क्या उसने कोई बड़ी सर्जरी कराई है, और इसके बावजूद उसने सर्जरी वाली बात नहीं बताई. पत्नी ने अदालत को बताया कि उसके परिवार के लोगों ने उसके पति को सर्जरी के बारे में विवाह से पहले बता दिया था.

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