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नागपुर: 5 साल की बच्ची के गले में आ फंसा पतंग का धागा, लगाने पड़े 26 टांके

पतंग से गर्दन कटने की घटनाएं रह-रहकर सामने आती रहती हैं. ऐसा ही एक मामला अब महाराष्ट्र के नागपुर में सामने आया है. यहां पतंग के धागे से गर्दन कटने के कारण एक 5 साल की बच्ची को 26 टांके (stitches) लगाने पड़ गए. पुलिस ने मामला सामने आने के बाद केस दर्ज कर लिया है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

महाराष्ट्र के नागपुर में पतंग के धागे से गर्दन कटने के कारण एक 5 साल की बच्ची को 26 टांके (stitches) लगाने पड़ गए. पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता के अलावा पर्यावरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. 

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पुलिस के मुताबिक नागपुर के फारूक नगर की रहने वाली पांच साल की शबनाज शनिवार शाम अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी पतंग की डोर से उसके गले में गहरा घाव हो गया. दोस्तों ने मांझा खींचकर उसकी मदद करने की कोशिश की तो चोट और बढ़ गई. 

यशोधरा नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि चोट प्रतिबंधित मांझे के कारण लगी. यह डोर नायलॉन पॉलिमर से बनी पतंग की डोर होती है, जिसे पाउडर ग्लास और चिपकने वाले तत्व से मजबूत किया जाता है.

ऐसा ही एक मामला 27 दिसंबर 2021 को सामने आया था. ओडिशा के कटक के भैरीपुर इलाके का रहने वाला युवक जयंत सामल, बाइक से अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहा था. जयंत जैसे ही पीरबाजार क्षेत्र से गुजर रहा था, अचानक वह पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मांझे में फंस गया. 

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मांझे की धार बिलकुल चाकू की तेज़ धार की तरह थी, जिससे उसका गला कट गया और तुरंत ही खून की धार बहने लगी. जयंत और उसकी पत्नी बाइक से गिर गए. राहगीरों ने उसे नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जयंत की हाल ही में शादी हुई थी.

घटना के बाद, जयंत के परिवार ने प्रतिबंधित मांझा बेचने वाले और इसका इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ जगतपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. कांच की पर्त वाले मांझे से इसी तरह की मौतों की कुछ घटनाओं की सूचना के बाद ओडिशा उच्च न्यायालय ने कटक और आसपास के क्षेत्र में मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी.

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