scorecardresearch
 

Hanuman chalisa row: हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और उनके पति को जेल, जानिए कोर्ट में क्या हुआ

Hanuman chalisa row: सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति रवि राणा को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हालांकि, 29 अप्रैल को बेल की अर्जी पर सुनवाई होनी है. वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इस तरह से गिरफ्तारी नहीं हो सकती.

Advertisement
X
नवनीत राणा और रवि राणा (फाइल फोटो)
नवनीत राणा और रवि राणा (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • 29 अप्रैल को होगी बेल की अर्जी पर सुनवाई

Hanuman chalisa row: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का चैलेंज देकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मुश्किलों में फंस गई हैं. नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को रविवार को मुंबई की अदालत ने जेल भेज दिया है. अब उनकी बेल पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी, यानी राणा दंपति जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा.

Advertisement

हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद शुरू हुआ घमासान लगातार जारी है. सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था. आज (रविवार) दोनों को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने राणा दंपति को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. हालांकि, अभियोजन पक्ष ने पुलिस रिमांड की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया.

वहीं राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि ये काफी कमजोर बुनियाद केस पर खड़ा है. इसमें कोई भी दम नहीं है. 

अदालत में क्या कहा सरकारी वकील ने?

अदालत में काफी जिरह हुई. सरकारी वकील ने कहा कि इसमें राजद्रोह का मामला भी बनता है. राणा दंपति ने शिवसैनिकों को भड़काने का काम किया. इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया. यही वजह है कि इसके तहत धाराओं में कार्रवाई की गई है. 

Advertisement

कोर्ट में क्या कहा बचाव पक्ष ने?

वहीं, राणा दंपति के वकील ने कहा कि इस मामले में ऐसे गिरफ्तारी नहीं हो सकती. यह पूरी तरह से अवैध है. साथ ही कहा कि राजद्रोह का मामला काफी पेचीदा है, क्योंकि जब इस तरह का मामला लगाया जाता है, तो उसके लिए गहन चिंतन की जरूरत होती है. बचाव पक्ष ने कहा कि कई बार पुलिस बिना वजह ही इस तरह की धाराएं लगा देती है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

शनिवार को किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि कोर्ट ने राणा दंपति को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है. लेकिन 29 अप्रैल को बेल अर्जी पर सुनवाई होगी. रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया. दोनों की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया. पुलिस ने शनिवार को सांसद नवनीत और रवि राणा को धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था. पुलिस राणा दंपति को लेकर शाम करीब साढ़े पांच बजे खार पुलिस स्टेशन पहुंची थी. हालांकि देर रात में उन्हें सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया था.

Advertisement

आखिर विवाद की जड़ क्या है?

राणा दम्पति ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के घर 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था. राणा दम्पति के इस ऐलान के बाद सुबह से ही उनके घर के बाहर शिवसैनिक भारी संख्या में जुट गए. उन्होंने दिनभर राणे दंपत्ति के घर के बाहर हंगामा किया. शिवसैनिकों ने राणे दम्पति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया. पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में शिवसैनिकों ने कहा उनके लिए मातोश्री मंदिर की तरह है. शिवसैनिकों ने कहा कि राणा दंपति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

 

Advertisement
Advertisement