महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी बंद होगी. होम डिलीवरी रोकने के लिए गृह विभाग ने आबकारी विभाग को पत्र लिखा है. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि कोविड के मामले कम होने के कारण हम शराब की होम डिलीवरी बंद कर रहे हैं. यह व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान थी.
लॉकडाउन में शुरू की गई थी सुविधा
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई थी. हालांकि, ये डिलीवरी लाइसेंस प्राप्त दुकानें के लिए थी. जो शख्स शराब की डिलीवरी करने जाता था उसे मास्क और ग्लव्स पहनकर जाना होता था.
कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए डिलीवरी मैन और ग्राहक की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया था. अब जब मामले कम हो गए हैं तो सरकार ने होम डिलीवरी बंद करने का फैसला किया है.
लाइसेंस रखने वाले दुकानों को थी अनुमति
महाराष्ट्र सरकार ने होम डिलीवरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. नोटिफिकेशन के अनुसार, बॉम्बे लीकर रूल्स 1953 के तहत FL-II, FL/BR-II, FL/W-II लाइसेंस रखने वाले शराब, बीयर, माइल्ड लीकर, वाइन की डिलीवरी होम एड्रेस पर डिलीवरी कर सकते हैं.
डिलीवरी ब्वॉयज को लेना होता था प्रीकॉशन
तब यह नियम बनाया गया था कि जो शराब की दुकानें होम डिलीवरी करेंगी, उन्हें अपने डिलीवरी ब्वॉयज की मेडिकल जांच रिपोर्ट के साथ लिस्ट की पूरी जानकारी एक्साइज विभाग को देनी होगी. कोरोना वायरस लॉकडॉउन के बीच शराब की होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी ब्वायज को ग्लव्स, मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
उल्लेखनीय है कि कोविड मामलों के बढ़ने के दौरान कई राज्य सरकारों ने शराब की होम डिलीवरी शुरू की थी. दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब सरकार ने भी शराब की होम डिलीवरी शुरू की थी.