आयकर विभाग (Income Tax Department) ने शिवसेना विधायक (Shiv Sena MLA) यामिनी यशवंत जाधव को अयोग्य घोषित करने की मांग की है. यामिनी यशवंत जाधव (Yamini Yashwant Jadhav) मुंबई की बायकुला सीट से विधायक हैं. उन्होंने 2019 में यहां से विधानसभा चुनाव जीता था.
आयकर विभाग का कहना है कि 2019 के चुनाव में यामिनी ने चुनावी हलफनामे में संपत्ति से जुड़ी गलत जानकारियां दी थीं, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब आयकर विभाग ने यामिनी के हलफनामे की जांच की. जांच में ये भी सामने आया कि कोलकाता की शेल कंपनियों के जरिए कुछ लेन-देन किया गया था, जिससे यामिनी, उनके पति और परिवार के सदस्यों ने पैसा कमाया.
यामिनी ने एफिडेविट में बताया था कि उन्होंने प्रधान डीलर्स नाम की कंपनी से 1 करोड़ रुपये का लोन लिया है. जब जांच हुई तो पता चला कि प्रधान डीलर्स एक शेल कंपनी है जिसे कोलकाता में बैठा एंट्री ऑपरेटर उदय महावर चला रहा था. उदय महावर वही है जिसका नाम नेशनल हेराल्ड केस में भी सामने आया है. पूछताछ में 15 करोड़ रुपये की हेराफेरी होने का मामला सामने आया है.
ये भी पढ़ें-- NCP-शिवसेना में फिर विवाद, सांसद बोले- पवार के आशीर्वाद से ही उद्धव ठाकरे बने CM
आयकर विभाग का कहना है कि एफिडेविट में यामिनी ने अपने ऊपर 1 करोड़ रुपये का कर्ज होने की बात कही थी, जबकि ये उसका अपना पैसा था. पूछताछ में महावर ने बताया है कि उसने 2011-12 में प्रधान डीलर्स नाम की कंपनी बनाई थी. इसमें पैसा जुटाया और बाद में इसे जाधव परिवार को बेच दिया था.
2019 के लोकसभा चुनाव में यामिनी जाधव ने जो एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें उन्होंने अपने पास करीब 7.5 करोड़ रुपये की संपत्ति होने की जानकारी दी थी, जिसमें से 2.74 करोड़ रुपये की चल संपत्ति थी. जबकि, उन्होंने अपने पति यशवंत जाधव के पास 4.59 करोड़ रुपये की संपत्ति होने की बात कही थी, जिसमें से 1.72 करोड़ रुपये की चल संपत्ति थी.