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Indian Railways: बॉम्बे HC का आदेश, भीड़-भाड़ वाली ट्रेन से गिरकर घायल होने वाले शख्स को रेलवे को देना होगा मुआवजा

सिंगल बेंच ने वेस्टर्न रेलवे को एक 75 वर्षीय व्यक्ति को 3 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे एक भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन से गिरने के बाद पैर में चोट लगी थी. 

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मुंबई लोकल ट्रेन (फोटो- ANI)
मुंबई लोकल ट्रेन (फोटो- ANI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 'लोकल ट्रेनें मुंबई की लाइफलाइन हैं'
  • घायल को मुआवजा देने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकल ट्रेनें मुंबई की जीवन रेखा हैं और अगर कोई व्यक्ति भीड़भाड़ वाली ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय गिर जाता है और घायल हो जाता है तो यह अप्रिय घटना के दायरे में आएगा और रेलवे को मुआवजे का भुगतान करना होगा. जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने वेस्टर्न रेलवे को एक 75 वर्षीय व्यक्ति को 3 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे एक भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन से गिरने के बाद पैर में चोट लगी थी. 

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12 अप्रैल के आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई. वेस्टर्न रेलवे ने तर्क दिया कि मामला रेलवे अधिनियम की धारा 124 (ए) के प्रावधानों के तहत नहीं आता है, जिसमें कहा गया है कि अप्रिय घटनाओं के मामलों में मुआवजे का भुगतान करना होगा. दावा किया कि याचिकाकर्ता नितिन हुंडीवाला ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की थी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, हालांकि, न्यायमूर्ति डांगरे ने रेलवे के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 124 (ए) के अनुसार 'अप्रिय घटना' की स्थिति के अंतर्गत आता है. ऑर्डर में कहा गया, ''यदि दैनिक कार्यों में, एक यात्री एक भीड़भाड़ वाली ट्रेन में प्रवेश करने का प्रयास करता है और अन्य यात्रियों द्वारा धक्का दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि ऐसी घटना किसी अप्रिय घटना के दायरे में नहीं आ सकती है.''

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अदालत ने आगे कहा कि मुंबई में लोकल ट्रेनों को अक्सर 'शहर की जीवन रेखा' कहा जाता है, शहर के निवासियों की एक बड़ी संख्या काम और अन्य गंतव्यों पर जाने के लिए उन पर निर्भर रहती है. आदेश में आगे कहा गया है कि रेलवे अधिनियम की धारा 124 (ए) का उद्देश्य एक घायल यात्री या किसी अप्रिय घटना में शामिल मृत यात्री के आश्रितों को त्वरित उपचार प्रदान करना था.

 

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