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मुंबई: मनसे कार्यकर्ता ने अपने फोन से पहले अजान बजाई फिर हनुमान चालीसा, केस दर्ज

मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा, मैं अजान के खिलाफ नहीं हूं. त्योहारों पर आप अनुमति के साथ लाउडस्पीकर चलाएं, लेकिन सालभर लाउडस्पीकर के हम खिलाफ हैं. मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर हटाएं जाएं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए.

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मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने विरोध में हनुमान चालीसा बजाने की अपील की थी
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने विरोध में हनुमान चालीसा बजाने की अपील की थी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कांदिवली पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
  • समुदाय विशेष के खिलाफ द्वेष फैलाने का केस 

महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की राज ठाकरे की चेतावनी के बाद बुधवार सुबह मनसे कार्यकर्ता ने अजान के वक्त हनुमान चालीसा चला दी थी. इस मामले में कांदिवली पुलिस ने उस मनसे कार्यकर्ता पर केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आईपीसी की धारा 505 के तहत केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस का आरोप है कि इस कार्यकर्ता ने हनुमान चालीसा के वक्त अजान का वीडियो दूसरे मोबाइल में प्ले करके रिकॉर्ड किया है. जिस समय यह वीडियो बनाया गया है, उस वक्त कांदिवली में किसी भी मस्जिद में अजान हुई ही नहीं है.

अबतक 250 मनसे कार्यकर्ता गिरफ्तार

मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध में कुछ मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया. वहीं, पुलिस ने हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले या पाठ करने की कोशिश करने वाले 250 मनसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. 

'135 मस्जिदों में लाउडस्पीकर से हुई अजान' 

राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था. उन्होंने कहा था कि मनसे के कार्यकर्ता उन सभी स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जहां लाउडस्पीकर से अजान की जाती है. पुलिस ने मस्जिदों पर जाकर लाउडस्पीकरों की आवाज चेक की. कई मस्जिदों पर लाउडस्पीकर को नहीं बजाया गया.

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वहीं राज ठाकरे ने कहा, मुंबई में 1400 मस्जिदें हैं, इसमें 135 मस्जिदों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश तोड़कर लाउडस्पीकर से अजान चलाई गई. मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन पर क्या कार्रवाई की गई? 

'जहां भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरेगा, वहां हनुमान चालीसा होगी'- राज ठाकरे का फिर ऐलान

राज ठाकरे ने फिर दोहराई चेतावनी

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर उद्धव सरकार से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की अपील की. राज ठाकरे ने कहा, मुंबई में 90% मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हुआ. मुझे खुशी है कि मस्जिदों ने हमारी बात मानी, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हैं. उनके खिलाफ हम आंदोलन जारी रखेंगे. जब तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद नहीं होता, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है. 

लाउडस्पीकर पर सीधे टकराव से मूड में राज ठाकरे, पवार ने बुलाई MVA की बैठक

लाउडस्पीकर पर पवार ने बुलाई बैठक

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी सरकार की बैठक बुलाई. बैठक लाउडस्पीकर विवाद को लेकर बुलाई. इसमें राज्य की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई. बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, बाला साहेब थोराट समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए. 

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क्या है आईपीसी की धारा 505

अगर सामान्य जन या जनता को ऐसा डर हो, जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध कर सकता है या किसी वर्ग या समुदाय को किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाया जाए. या इस तरह के बयानों या आपत्तिजनक भाषणों की रचना, प्रकाशित और प्रसार करे, तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 ए के तहत मुकदमा होता है. दोषी पाए जाने पर उस शख्स को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है या दोनों.

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