कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की दोनों डोज लगवाने वालों को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने गुरुवार को राहत दी है. राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट (Negative RT-PCR Report) लाने से छूट दे दी है, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं. अब दोनों डोज ले चुके लोग महाराष्ट्र में बिना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के यात्रा कर सकेंगे. महाराष्ट्र सरकार ने यह ऑर्डर डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल, दोनों पैसेंजर्स के लिए जारी किया है.
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने महाराष्ट्र सरकार ने अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिसे मान लिया गया है. उद्धव सरकार द्वारा जारी किए गए ऑर्डर के अनुसार, जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और दूसरी डोज लिए हुए 15 दिन हो चुके हैं, उन्हें निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ले जाने से छूट दी गई है.
यात्रियों को छूट देने के अलावा, राज्य सरकार ने साफ किया है कि सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा. सरकार ने कहा कि यह अनिवार्य है कि इस छूट के बावजूद भी हर समय कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क पहनना, हाथ को बार-बार धुलना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आदि) का ईमानदारी से पालन करना होगा. अन्य सभी व्यक्तियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की वैधता का समय अंतराल अब 48 घंटे के बजाय 72 घंटे होगा.
बीएमसी कमिश्नर ने लिखा था लेटर
बीते दिनों बीएमसी कमिश्नर ने राज्य सरकार को लिखे लेटर में अनुरोध किया था कि घरेलू क्षेत्र में पूरी तरह से टीका लगाए गए सभी यात्रियों को निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ले जाने से छूट दी जाए. इकबाल सिंह चहल ने तर्क दिया था कि टीकाकरण कार्यक्रम ने देश में गति पकड़ी है और उन सभी के लिए जो उसी दिन जल्दी वापसी चाहते थे, उन्हें असुविधा हो रही थी.
उधर, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार अब उन यात्रियों को अनुमति दे रही है जिन्हें, पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी यात्रियों को नियमों का पालन करने और हर समय कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने की जरूरत है.