बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर महाराष्ट्र सरकार से अपना रुख साफ करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार दो दिन में अपना रुख साफ करे.
Bombay High Court's observation: Women cannot be barred from entering Shani Shinganapur temple. Even women can go where men can.
— ANI (@ANI_news) March 30, 2016
Shani Shinganapur temple matter: Bombay HC to hear matter on April 1, asks Maharashtra Govt to make a statement in the court on the same day
— ANI (@ANI_news) March 30, 2016
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में इस संबंध में याचिका दायर की गई थी. हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी साफ कह दिया कि कोई भी नियम महिलाओं को ऐसी जगह जाने से नहीं रोक सकते जहां पुरुष जा सकते हैं.
महिलाओं की सुरक्षा के आदेश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे स्थानों पर महिलाओं को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को भी समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए. कोर्ट ने दो टूक कहा कि अगर कोई समानता देने के नियमों-कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए.