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मनाही के बावजूद मीडिया में बयान, नवनीत राणा के खिलाफ अवमानना की अपील कर सकती है सरकार

अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था. चार मई को दंपति को कोर्ट ने कई शर्तों पर जमानत दी थी. इनमें एक शर्त ये भी थी कि दंपति मीडिया से बात नहीं करेंगे.

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सांसद नवनीत राणा (फाइल फोटो-पीटीआई)
सांसद नवनीत राणा (फाइल फोटो-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुईं हैं नवनीत राणा
  • अस्पताल के बाहर सांसद ने मीडिया से की बातचीत

अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार दोबारा कोर्ट जा सकती है. बताया जा रहा है कि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नवनीत और रवि राणा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं. कोर्ट ने राणा दंपति को हनुमान चालीसा विवाद पर मीडिया से बात न करने की शर्त पर जमानत दी थी. लेकिन रविवार को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नवनीत राणा ने मीडिया से बातचीत की थी.      

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23 अप्रैल को राणा दंपति की गिरफ्तारी के बाद 4 मई को दोनों को जमानत मिली थी. जमानत में मीडिया से बात न करने की शर्त भी रखी गई थी. बेल ऑर्डर मिलने के बाद राणा दंपति 5 मई को जमानत पर जेल से बाहर आए थे. जेल से बाहर आते ही नवनीत राणा मेडिकल जांच के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचीं थीं. इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था.

अस्पताल में तीन दिनों के इलाज के बाद नवनीत राणा को आज डिस्चार्ज कर दिया गया. अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उन्होंने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती भी दी. साथ ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने का ऐलान किया.

नवनीत राणा और उनके पति को इन शर्तों पर मिली है बेल
 
- राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते. 
- सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते 
- जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं 
- राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा. 
- अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा 
- बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा

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क्यों हुई थी राणा दंपति की गिरफ्तारी? 

बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत मिलने के बाद 5 मई को जेल से रिहा कर दिया गया था. दोनों को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था. राणा दंपति ने कहा था कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे.

(रिपोर्ट- देव कोटक)

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