महाराष्ट्र में जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है. सूत्रों की मानें तो राज्य में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसके चलते बीजेपी विधायक काफी समय से लव जिहाद कानून की मांग कर रहे हैं. जिसको लेकर महाराष्ट्र की एकनाथ शींदे सरकार जल्द राज्य में अधिनियम पेश कर सकती है.
लव जिहाद कानून पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लव जिहाद कानून के संबंध में विभिन्न राज्यों में मौजूद कानूनों को देख रहे हैं. उसी के अनुसार हम इसे तय करेंगे और तैयार करेंगे. हमने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है.
बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून हैं. यूपी में मौजूद कानून में शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन, किसी से भी झूठा विवाह करवाना, ऐसी शादी को बढ़ावा देना, कानून के तहत अपराध है. दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 से 5 साल की जेल और दो लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.
इसके साथ ही कानून के मुताबिक यदि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो चार से सात साल तक कारावास और कम से कम तीन लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. अगर कोई संगठन इस अपराध में शामिल होता है तो 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.
मध्य प्रदेश में और सख्त हो सकता है कानून
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि आदिवासी महिलाओं की जमीन हड़पने की नीयत से पुरुषों द्वारा शादी की जा रही है. ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये जरूरत पड़ने पर ‘‘लव जिहाद’’ के खिलाफ राज्य के मौजूदा कानून को और मजबूत किया जाएगा. ताकि कोई भी अपराधी बख्शा न जाए.