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महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तर में जींस पहनकर आ सकेंगे कर्मचारी, टी-शर्ट पर रहेगी पाबंदी

पिछले दिनों सरकार ने कर्मचरियों को दफ्तर में जींस और टी-शर्ट न पहनकर आने की हिदायत दी थी. अब सरकार ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए जींस पहनने की इजाजत दे दी है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सरकार ने सर्कुलर में किया संशोधन
  • पहले टी-शर्ट के साथ जींस पर भी थी मनाही

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जींस पहनने की छूट दे दी है. हालांकि, टी-शर्ट पर अभी भी मनाही रहेगी. दरअसल, पिछले दिनों सरकार ने कर्मचारियों को दफ्तर में जींस और टी-शर्ट न पहनकर आने की हिदायत दी थी. अब सरकार ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए जींस पहनने की इजाजत दे दी है.

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हालांकि, अभी भी सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान टी-शर्ट नहीं सकते हैं. नया आदेश कल यानी मंगलवार को जारी किया गया. इससे पहले 8 दिसंबर को सरकार ने जींस और टी-शर्ट पहनकर दफ्तर आने वाले कर्मचारियों पर सख्ती बरतते हुए उन्हें ड्रेस कोड का पालन करने का आदेश दिया था.

राज्य सरकार द्वारा 8 दिसंबर को जारी सर्कुलर में इस बात पर सख्ती की गई है कि काम के दौरान क्या पहना जा सकता है और क्या नहीं. इसके अलावा सर्कुलर में कहा गया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को हैंड्सपून के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए.

सर्कुलर में कहा गया था, 'यह देखा गया है कि कई अधिकारी / कर्मचारी (मुख्य रूप से संविदा कर्मचारी और सरकारी काम के लिए सलाहकार) सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं पहनते हैं, इसलिए, लोगों के बीच सरकारी कर्मचारियों की छवि धूमिल हो जाती है. लोग कर्मचारियों से "अच्छे व्यवहार और व्यक्तित्व" की उम्मीद करते हैं.'

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सर्कुलर में कहा गया था, 'अगर अधिकारियों और कर्मचारियों की पोशाक अनुपयोगी और अशुद्ध है, तो इसका उनके काम पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, पोशाक "उचित और साफ" होनी चाहिए,  महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार / चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर पैंट और शर्ट के साथ दुपट्टे भी पहन सकती हैं यदि आवश्यक हो.'

 

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