महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष धनंजय मुंडे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. मुंडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. दरअसल, 10 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीड में जमीन हथियाने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. मुंडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा.
जिस जमीन के मामले में धनंजय मुंड फंसे हैं, वह अंबोजागाई तहसील के पूस स्थित बेलखंडी देवस्थान पर स्थित है. आरोप है कि धनंजय मुंडे ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए काफी कम दाम पर सरकारी जमीन को सहकारी शक्कर कारखाने के लिए खरीदी थी. कागजों में कृषि योग्य इस जमीन को बाद में गैर कृषि भूमि में तब्दील कर खरीद-फरोख्त की गई थी.
गैरकानूनी तरीके से जमीन की खरीद-फरोख्त के इस मामले में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायत करने वाले लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद धनंजय के खिलाफ कार्रवाई हुई. उधर बीजेपी के विधान परिषद सदस्य सुरेश ने कहा कि जमीन हड़पने के मामले में केस होने पर 17 जून से विधानमंडल सत्र शुरू होने के पहले ही धनंजय फरार हो जाएंगे.