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महाराष्ट्र: घर बैठे ऐप के जरिए अजान सुन सकेंगे लोग, मुंबई की जुमा मस्जिद की अनोखी पहल

Maharashtra Loudspeaker Row: महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर बढ़ते विवाद के बीच मुंबई की एक मस्जिद ने अनोखी पहल शुरू करने की योजना बनाई है. इसके तहत लोगों तक अजान की आवाज पहुंचाने के लिए ऐप का उपयोग किया जाएगा.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मस्जिद नहीं आ सकने वाले लोगों को भी मिलेगा फायदा
  • लाउडस्पीकर के मसले पर पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है विवाद

Maharashtra Loudspeaker Row: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर का मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है. ऐसे में लाउडस्पीकर के मसले पर राजनीति भी हो रही है. यहां पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे लगातार मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की मांग कर रहे हैं.

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मुंबई में हालातों को देखते हुए अब बॉम्बे ट्रस्ट की जुमा मस्जिद एक अनोखी पहल शुरू करने जा रही है. जुमा मस्जिद जल्द ही एक ऐप तैयार करेगी, ताकि लोग अपने घरों से अजान सुन सकें. वहीं, इस मुहिम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी पालन हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए. 

यह ऐप उपयोगकर्ताओं को उनके मोबाइल के जरिए अजान प्राप्त करने में सक्षम होगा. ऐप से उन लोगों को भी अधिक फायदा होगा, जो मस्जिद तक नहीं पहुंच  पाते. इसके अलावा लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को भी क़ाबू करने में मदद मिलेगी. 

बॉम्बे ट्रस्ट की जुमा मस्जिद के ट्रस्टी और चेयरपर्सन शोएब खतीब ने बताया कि ऐसे ऐप पर काम किया जा रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल फोन पर अजान प्राप्त करने में सक्षम होगा. साथ ही हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को हम स्वीकार करते हैं.

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लोगों को उठानी पड़ती है परेशानी

बता दें कि लाउडस्पीकर की आवाज के चलते कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एक तरफ खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों को परेशानी होती है. तो वहीं, दूसरी तरफ ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है.

राज ठाकरे ने दी थी चेतावनी

दरअसल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर मस्जिदों के बाहर अजान हुई तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा. इससे पहले राज ठाकरे ने औरंगाबाद में भाषण के दौरान भी लाउडस्पीकर विवाद को लेकर चेतावनी दी थी. इस मामले में उनके खिलाफ औरंगाबाद में एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था.

क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन?

महाराष्ट्र के DGP ने पुलिस को निर्देश दिया था कि लाउडस्पीकर को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और कानून का सख्ती से पालन कराया जाए. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग ना किया जाए. हालांकि, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी और बैंक्वेट हॉल जैसे बंद स्थानों पर इसे बजा सकते हैं.

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