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Thane News: बेटी की हत्या के आरोप में पिता बरी, सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने दिया फैसला

ठाणे की अदालत ने तीन साल पहले बेटी की हत्या में आरोपी पिता को सबूतों की कमी के अभाव में बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाया है.

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बेटी की हत्या के मामले में आरोपी पिता बरी
बेटी की हत्या के मामले में आरोपी पिता बरी

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने अपनी ही बेटी को किडनैप कर उसकी हत्या करने के आरोपी पिता को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया है. आरोप है कि तीन साल पहले आरोपी पिता ने अपनी आठ साल की बेटी को किडनैप कर उसकी हत्या कर दी थी. 

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ठाणे के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने कहा कि अभियोजन पक्ष अनीस मोहम्मद खान मालदार के खिलाफ अपने दावे साबित करने में विफल रहा है. इसको लेकर 10 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया था, जिसकी प्रति गुरुवार को उपलब्ध कराई गई है.  

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मालदार को जुए की लत थी और अक्सर उसकी पत्नी के साथ छोटी-मोटी अनबन होती रहती थी. जब उनकी पत्नी 3 दिसंबर, 2021 को अस्पताल में थीं तो आधी रात के बाद उनके पति का फोन आया कि उन्होंने बेटी माहिरा को मार डाला है.  

इस मामले में मालदार का केस लड़ रहे वकील सागर कोल्हे ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के दावों में विसंगतियां हैं. न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी के पास अपनी बेटी की हत्या करने का कोई मकसद नहीं है...  पत्नी ने स्वीकार किया कि उसका आरोपी के साथ मामूली झगड़ा होता था और आरोपी माहिरा से प्यार करता था." 

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अदालत ने घटनास्थल पर प्रतिक्रिया देने वाले पुलिसकर्मियों के खातों में विसंगतियों की ओर भी इशारा किया. न्यायाधीश ने कहा, "जहां तक ​​अपहरण का सवाल है, माना जाता है कि आरोपी पीड़िता का पिता था और मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आरोपी के खिलाफ अपहरण का अपराध कैसे बनाया जाएगा."  

आरोपी पिता को बरी करते हुए अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मालदार के खिलाफ आरोप स्थापित करने में विफल रहा है.

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