मुंबई की एक कोर्ट ने वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में सोमवार को सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद मुगल उर्फ सज्जाद पठान को दोषी ठहरा दिया. यह सिक्योरिटी गार्ड उसी बिल्डिंग में तैनात था, जिसमें पुरकायस्थ रहती थी.
विशेष जज व्रुशली जोशी की अदालत ने गार्ड को दोषी ठहराया. अब 3 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी. पल्लवी के माता पिता और सुमिता ने सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद मुगल के लिए मौत की सजा की मांग की है.
मालूम हो कि मुंबई के वडाला में 25 वर्षीय वकील पल्लवी पुरकायस्थ की 9 अगस्त 2012 को बिल्डिंग के गार्ड सज्जाद ने छेड़छाड़ के बाद मार डाला था. बताया जाता है कि आरोपी पठान ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले फ्लैट की बिजली काटी फिर वह उसे ठीक करने के बहाने अंदर गया.
सज्जाद ने पल्लवी के साथ पहले रेप करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उसने पल्लवी को बेरहमी से मार डाला.