महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक व्यापारी से बजरी की आपूर्ति के सौदे में कथित तौर पर 1.27 करोड़ रुपये की ठगी की गई. इस बात की जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी को दी. एक अधिकारी ने बताया कि वर्तक नगर पुलिस ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एक व्यापारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.
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अमेरिकी डॉलर में रिटर्न का किया था वायदा
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी अजय कुमार मंगी ने कथित तौर पर उसे बांग्लादेश में बजरी की आपूर्ति करने के सौदे में फंसाया और अमेरिकी डॉलर में रिटर्न का वादा किया. शिकायतकर्ता ने सितंबर 2021 से नवंबर 2023 के बीच 1.27 करोड़ रुपये की बजरी की आपूर्ति की थी.
हालांकि, अधिकारी ने बताया कि अनुबंध पूरा करने के बजाय मंगी ने कथित तौर पर सामग्री किसी अन्य पार्टी को बेच दी. साथ ही मंगी ने शिकायतकर्ता को भुगतान भी नहीं किया. इसको लेकर जब शिकायतकर्ता ने मंगी से जानकारी मांगी तो मंगी ने कोई जवाब नहीं दिया है.
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मामले के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है. मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है. ऐसे में जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.