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विधायकों की अयोग्यता का मामला... उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से अब की ये मांग

उद्धव ठाकरे गुट ने एक फ्रेश याचिका में एकनाथ शिंदे गुट द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है. शिंदे गुट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें स्पीकर ने उद्धव गुट की 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को खारिज किया था.

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उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र में शिवसेन बनाम शिवसेना की खींचतान जारी है. राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के शिवसेना पर अधिकार स्पष्ट कर दिए जाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है. एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट पार्टी पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो दूसरी तरफ शिंदे गुट विधायकों की अयोग्यता को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा है. अब इसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग के साथ उद्धव ठाकरे गुट ने एक फ्रेश याचिका दायर की है.

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उद्धव ठाकरे गुट की मांग है कि एकनाथ शिंदे गुट द्वारा दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए और मामले की सुनवाई दिल्ली में ही हो. राज्य विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट की उस मांग को खारिज किया था, जिसमें उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की मांग की गई थी.

सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग

स्पीकर के फैसले के खिलाफ शिंदे गुट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट की तमाम याचिकाओं को ट्रांसफर करने के आदेश जारी करने की मांग की गई है, जो हाई कोर्ट में दायर हैं और जो पेंडिंग हैं. हाई कोर्ट ने शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई के बाद 17 जनवरी को महाराष्ट्र के स्पीकर को नोटिस जारी किया था.

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बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर हैं 14 याचिकाएं

स्पीकर के अलावा ठाकरे गुट के विधायकों को भी हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा था. हालांकि, ठाकरे गुट के विधायकों ने हाई कोर्ट की नोटिस मिलने से इनकार किया है और बताया कि उन्हें याचिका की भी कॉपी नहीं दी गई है. स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी के अपने फैसले में शिवसेना पर एकनाथ शिंदे गुट का पूर्ण अधिकार माना था और किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित करने से इनकार किया था. इस फैसले के खिलाफ शिवसेना के चीफ व्हिप ने बॉम्बे कोर्ट में 14 याचिकाएं दायर की थी.

उद्ध गुट के विधायकों ने स्वेच्छा सो छोड़ी पार्टी- शिंदे गुट

स्पीकर ने अपने फैसले में उद्धव ठाकरे गुट के पार्टी पर अधिकार की मांग को खारिज किया था. स्पीकर का मानना था कि एकनाथ शिंदे को अधिकतर विधायकों का समर्थन था और ऐसे में शिवसेना पर उन्हीं का अधिकार होना चाहिए. हाई कोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि ठाकरे गुट के सदस्यों ने न सिर्फ उनके द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन किया, बल्कि स्वेच्छा से शिवसेना की सदस्यता छोड़ दी.

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