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शक्ति मिल फोटो पत्रकार गैंगरेप मामले में तीन दोषियों को फांसी, चौथे को उम्रकैद

शक्ति मिल गैंग रेप केस में शुक्रवार को तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई जबकि चौथे दोषी को उम्र कैद की सजा यहां की एक कोर्ट ने सुनाई.

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शक्ति मिल गैंग रेप केस में शुक्रवार को तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई जबकि चौथे दोषी को उम्र कैद की सजा यहां की एक कोर्ट ने सुनाई.

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फोटो जर्नलिस्‍ट के साथ हुए गैंग रेप मामले में कोर्ट ने विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी को फांसी की सजा सुनाई जबकि चौथे गुनहगार एम. अशफाक शेख को उम्रकैद की सजा सुनाई. मालूम हो कि मुंबई की एक कोर्ट ने गुरुवार को तीन लोगों को शक्ति मिल कॉम्‍पलेक्‍स में एक फोटो पत्रकार और एक कॉलसेंटर कर्मी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया था.

प्रधान सत्र न्यायाधीश शालिनी फंसाल्कर-जोशी ने आरोपी विजय जाधव (20), कासिम हाफिज शेख उर्फ कासिम बंगाली (20) और सलीम अंसारी (27) को दोषी करार दिया था. तीनों आरोपी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (ई) के तहत 31 जुलाई और 22 अगस्त 2013 के सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी पाए गए.

इससे पहले तीनों दोषियों को एक 18 वर्षीय कॉलसेंटर कर्मी के साथ 31 जुलाई, 2013 को सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में मृत होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है. तीनों अपराधियों ने कुछ ही दिन बाद 22 अगस्त, 2013 को फिर से निर्जन पड़े शक्ति मिल कॉम्‍पलेक्‍स में एक महिला फोटो पत्रकार के साथ भी सामूहिक दुष्कर्म किया.

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तीनों अपराधियों ने अपने ऊपर लगाए गए आईपीसी की धारा 376 (ई) को बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. पिछले महीने चारों आरोपियों, जाधव, बंगाली, अंसारी और उनके सहयोगी 26 वर्षीय एम. अशफाक शेख को कॉलसेंटर कर्मी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में मृत होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

बाद में अभियोजन पक्ष ने तीन दोषियों, जाधव, बंगाली और अंसारी के खिलाफ और बार-बार अपराध किए जाने का अतिरिक्त आरोप लगाया. ये तीनों सजायाफ्ता अपराधी शक्ति मिल कांप्लेक्स में फोटो पत्रकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में भी आरोपी थे. दोनों मामलों में से प्रत्येक में एक-एक अपराधी नाबालिग है, जिनके खिलाफ मुंबई किशोर न्याय बोर्ड में मुकदमा चल रहा है, तथा उनके मामले की सुनवाई इसी महीने शुरू की जाएगी.

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