महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 31 साल के एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर 'तीन तलाक' (तत्काल तलाक) देने का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि शख्स ने पत्नी को मामूली बात पर तीन तलाक दे दिया था जबकि तीन तलाक पर 2019 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था.
मुंब्रा इलाके के निवासी आरोपी ने मंगलवार को अपनी 25 साल की पत्नी के पिता को फोन किया और कहा कि वह 'ट्रिपल तलाक' के जरिए अपनी शादी को तोड़ रहा है, क्योंकि वह अकेले वॉक पर जा रही है. पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी है.
पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) आपराधिक धमकी और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है.
SC ने तीन तलाक को घोषित किया था असंवैधानिक
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. SC ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाते हुए एकसाथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में लाया था. इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी है.