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मुंबई: ऐप घोटाले में आरोपी की पत्नी को झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

यह मामला उपनगरीय मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आमिर कय्यूम खान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उपजा है. शिकायत के अनुसार, आरोपी जोड़ी ने अक्टूबर 2023 और नवंबर 2024 के बीच "राइट कैपिटल ऐप" नामक एक निवेश मंच के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया. शिकायतकर्ता ने खुद ₹13.6 लाख का निवेश किया, जबकि 32 अन्य व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से ₹1.96 करोड़ से अधिक का निवेश किया.

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कोर्ट ने आरोपी की पत्नी को याचिका खारिज की (सांकेतिक तस्वीर)
कोर्ट ने आरोपी की पत्नी को याचिका खारिज की (सांकेतिक तस्वीर)

मुंबई सत्र न्यायालय ने ₹1.96 करोड़ के बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी मामले में आरोपी की पत्नी आयशा जाकिर खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह मामला कई निवेशकों की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिन्हें खान और उनके पति जाकिर खान ने एक धोखाधड़ी निवेश योजना के माध्यम से कथित रूप से ठगा था.

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यह मामला उपनगरीय मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आमिर कय्यूम खान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उपजा है. शिकायत के अनुसार, आरोपी जोड़ी ने अक्टूबर 2023 और नवंबर 2024 के बीच "राइट कैपिटल ऐप" नामक एक निवेश मंच के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया. शिकायतकर्ता ने खुद ₹13.6 लाख का निवेश किया, जबकि 32 अन्य व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से ₹1.96 करोड़ से अधिक का निवेश किया.

शुरुआत में, निवेशक ऐप पर अपने फंड और अर्जित लाभ देख पा रहे थे. हालाँकि, नवंबर 2024 के बाद, प्लेटफ़ॉर्म से पूरा डेटा गायब हो गया. ज़ाकिर खान से संपर्क करने पर, निवेशकों को आश्वासन दिया गया कि कंपनी को नुकसान हुआ है, लेकिन उनके फंड को बहाल कर दिया जाएगा. जैसे-जैसे समय बीतता गया, न तो पैसे और न ही ऐप डेटा बरामद हुआ और आरोपी ने कॉल का जवाब देना बंद कर दिया, जिससे धोखाधड़ी का संदेह पैदा हुआ.

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सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त लोक अभियोजक पीबी बांकर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आयशा खान को घोटाले से जोड़ने वाले पर्याप्त सबूत हैं. वित्तीय रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा उसके बैंक खाते में ₹60,000 ट्रांसफर किए गए थे और कथित तौर पर उसे अतिरिक्त ₹10 लाख नकद दिए गए थे. इसके अलावा, अन्य निवेशकों के साथ बैंक लेनदेन ने उसकी संलिप्तता को और पुख्ता किया.

अभियोजन पक्ष ने जोर देकर कहा कि आयशा खान अपने पंजीकृत पते पर लापता थी और उसने पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया था. अदालत ने यह भी नोट किया कि गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए फंड और राइट कैपिटल ऐप से हटाए गए डेटा की वसूली के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है. घोटाले की गंभीरता और आरोपी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना को देखते हुए, अदालत ने अग्रिम जमानत को अनुचित माना.

पीड़ितों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आबिद सैय्यद और आसिफ शेख ने किसी भी तरह की राहत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया.

याचिका को खारिज करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएम जाधव ने फैसला सुनाया कि आरोप गंभीर हैं और विस्तृत जांच की जरूरत है. न्यायाधीश ने कहा, "गबन की गई बड़ी रकम को देखते हुए, आवेदक के फरार होने और सबूतों से छेड़छाड़ करने की पूरी संभावना है." अदालत ने पुलिस को आगे की जांच करने और मामले में आरोपी का सहयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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