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परमबीर सिंह की PIL पर बॉम्बे हाई कोर्ट में कल होगी सुनवाई

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में कल यानी बुधवार को सुनवाई होगी. इससे पहले परमबीर सिंह के वकील विक्रम नानकानी आज मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने पेश हुए.

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मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (फाइल फोटो)
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अपने ट्रांसफर के खिलाफ HC पहुंचे परमबीर
  • परमबीर सिंह की PIL पर कल होगी सुनवाई

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में कल यानी बुधवार को सुनवाई होगी. इससे पहले परमबीर सिंह के वकील विक्रम नानकानी आज मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने पेश हुए. इस दौरान कोर्ट ने जनहित याचिका के विषय पर चिंता जाहिर की.

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या वे इस (पीआईएल) क्षेत्राधिकार में बनाए रखने योग्य है? इस पर वकील विक्रम नानकानी ने कहा, 'हम सुनवाई के दौरान अदालत को संतुष्ट करेंगे.' उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी अदालत को संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब सुनवाई हाइब्रिड सुनवाई के माध्यम से हो.

हाइब्रिड सुनवाई वह है जहां शारीरिक सुनवाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई दोनों आयोजित की जाती है. जो कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होना चाहते हैं, वे विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, जबकि अगर ऐसे वकील अदालत में पेश होना चाहते हैं तो डिजिटल मोड के माध्यम से पेश हो सकते हैं.

अदालत ने कहा कि हमें हाइब्रिड सुनवाई के लिए कई सिफारिशें मिली हैं, लेकिन हमने अभी तक उस पर फैसला नहीं किया है, विशेषज्ञ हमसे बात करेंगे तो हम फोन करेंगे. पीठ इस सप्ताह के अंत में हाइब्रिड सुनवाई के बारे में निर्णय लेगी. नानकानी ने कहा कि अगर हाइब्रिड सुनवाई नहीं होती है, तो वह खुद सिंह के मामले में बहस करेंगे.

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परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की है, उसमें उनकी चार प्रार्थनाएं हैं. अपने स्वयं के स्थानांतरण के बारे में मुद्दों को उठाने के अलावा परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग की, जो कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पैसे वसूलने के लिए दबाव डाल रहे थे.

परमबीर सिंह ने अपनी पीआईएल में मांग कि कि महाराष्ट्र सरकार को पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए पारदर्शी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसी भी राजनेता को आर्थिक लाभ न मिले और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन न किया जाए. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वह बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी.

 

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