देश में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ गई है और हर राज्य धीरे-धीरे फिर अनलॉक प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा है. कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा महाराष्ट्र भी लोगों को रियायतें देने जा रहा है. मुंबई ने भी अनलॉक का पूरा खाका तैयार कर लिया है और कई तरह की राहत देने की तैयारी है. लेकिन अभी ये अनलॉक प्रक्रिया बड़ा विवाद का विषय बन गई है.
लोकल ट्रेन में महिलाएं क्यों नहीं करेंगी ट्रैवल?
BMC की तरफ से शनिवार को अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं. उन गाइडलाइन में महिलाओं को लेकर एक विवादित फैसला भी लिया गया है. बताया गया है कि अनलॉक के दौरान भी लोकल ट्रेन में महिलाएं सफर नहीं कर पाएंगी. कहा जा रहा है कि बीएमसी ने ही ये विवादित फैसला लिया है और उन्हीं के आदेश पर महिलाओं पर ये प्रतिबंध जारी रहने वाला है. इस बारे में जानकारी मिली है कि लेवल 3 की गाइलाइन के मुताबिक महिलाओं को ट्रेन में सफर करने की छूट देनी थी. लेकिन क्योंकि इस मुद्दे पर सारी ताकत स्थानीय प्रशासन को दी गई थी, इसलिए बीएमसी ने आम महिलाओं पर रोक जारी रखने का फैसला लिया. ये नई गाइडलाइन 7 जून से लागू कर दी जाएगी.
मुंबई की नई गाइडलान क्या है?
वैसे नई गाइडलाइन के मुताबिक लोकल ट्रेन में अभी भी मेडिकल और जरूरी सेवा वालों को ही सफर करने की इजाजत रहने वाली है. ऐसे में आम इंसान को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. वहीं अगर दूसरे जिलों को अपने इलाके में लोकल ट्रेन में ट्रैवल को लेकर कुछ नियम बनाने हैं, तो उसके लिए भी बीएमसी से बातचीत करना जरूरी है. सरकार तर्क दे रही है कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान किसी भी यात्री को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे में एक समान नियमों की पैरवी की जा रही है.
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क्या खुला क्या बंद?
दूसरी रियायतों की बात करें तो जरूरी सेवा वाली दुकानों को दोपहर चार बजे तक खुलने की मंजूरी रहेगी, वहीं मॉल और थिएटर को पहले की ही तरह बंद रखा जाएगा. वहीं पल्बिक प्लेस पर धारा 144 भी लागू रहने वाली है और एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. ये भी बताया गया है कि शाम पांच बजे के बाद लोगों की आवाजाही को बिल्कुल सीमित कर दिया जाएगा और उन से घर में रहने की अपील की जाएगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हरी झंडी दिखाई गई है, लेकिन खड़े होकर ट्रैवल करने पर रोक रहेगी. इस बार जिम, स्पा, सैलून को भी थोड़ी राहत दी गई है. इन्हें 50 फीसदी क्षमता के साथ दोपहर चार बजे तक खोलने की इजाजत रहेगी.