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सावधान! इस शहर में गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट न पहनने वालों पर होगी FIR

Mumbai Police: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बिना हेलमेट के यात्रा करने वालों के लिए नए नियम जारी किए जा रहे हैं. अगर यहां कोई शख्स बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने आदेश जारी किया है
  • गैर जिम्मेदारी ड्राइविंग के तहत की जाएगी कार्रवाई

मुंबई में ट्रैफिक (Mumbai Traffic Police) की समस्या किसी से छुपी नहीं है. सुबह ऑफिस की भागदौड़ हो या फिर शाम को घर आना. शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मिलना अनिवार्य है. ट्रैफिक के कारण कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हैं. 

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कुछ लोगों के नियम तोड़ने के कारण सड़क हादसे होते हैं. इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुंबई के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने बड़ा फैसला लिया है. पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने फरमान जारी किया है कि अगर मुंबई की सड़कों पर कोई भी वाहन चालक बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी.

मुंबई में लोगों को ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाने और नियमों का पालन करवाने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त ने यह ऐलान किया है. जानकारी के लिए मुताबिक, आदेश में कहा गया है मुंबई की सड़कों पर बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ FIR के साथ-साथ गैर जिम्मेदारी ड्राइविंग करने के तहत कार्रवाई की जाएगी.

20 दिन में 53000 रुपये का चालान

आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा 6 मार्च से 26 मार्च के बीच बिना हेलमेट के सवारी करने पर 53,000 रुपये से अधिक का चालान किया गया था.

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पहले मुंबई में लागू किए गए थे ये नियम

जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में पिछले साल दिसंबर में वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बातचीत करने के आरोप में 200 रुपये के बजाय अब पहली बार गलती करने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार 10 हजार रुपये तक का चालान काटने के नियम लागू किए गए थे. इसके साथ ही गैरकानूनी तरीके, बिना लाइसेंस और लाइसेंस की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी वाहन चलाने के आरोप में मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा 5,000 रुपये जुर्माना वसूल करने की बात कही गई थी.

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