मुंबई के शक्ति मिल फोटो पत्रकार गैंगरेप मामले की सुनवाई कर रहे सेशन कोर्ट ने बुधवार को आरोपियों के बयान दर्ज किए. बयान में आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इंकार किया है.
सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने पीटीआई को बताया, 'अदालत ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत चारों आरोपियों के बयान दर्ज किए.' सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों को अपने खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सफाई देने का मौका दिया जाता है.
यह मामला 22 साल की एक फोटो पत्रकार से संबंधित है. वह पिछले साल 22 अगस्त को मध्य मुंबई में स्थित खाली पड़ी शक्ति मिल के कैंपस में अपने एक दोस्त के साथ गई थी. इसी कैंपस में उसके साथ गैंगरेप हुआ था.
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