मुंबई (Mumbai) की निर्मल नगर पुलिस ने एक 40 वर्षीय महिला को अपनी 19 वर्षीय बेटी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. कथित तौर पर मां और बेटी के बीच जीवनसाथी की पसंद को लेकर हो रही बहस के दौरान मां ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. मां ने दावा किया है कि उसकी बेटी की प्राकृतिक मौत हुई है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुलिस को सच्चाई पता चल गई है.
पुलिस के मुताबिक, टीना उमेश बागड़े (40) घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी और परिवार की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से दो साल पहले उसके पति ने खुदकुशी कर ली थी. कॉमर्स फर्स्ट इयर की छात्रा भूमिका बागड़े एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी, जो उसकी मां को नहीं पसंद था. इसी बात को लेकर रविवार आधी रात से कुछ देर पहले मां-बेटी के बीच बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार बांद्रा पूर्व के खेरवाड़ी में रहता है. भूमिका जिस लड़की से शादी करना चाहती थी, नशीले पदार्थों का सेवन करता था, इसलिए उसकी मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. इस बात को लेकर हुई लड़ाई के दौरान, भूमिका ने अपनी मां के दाहिने हाथ की तर्जनी का एक हिस्सा काट दिया. इसके जवाब में गुस्सा होकर उसकी मां टीना ने अपनी बेटी का गला घोंट दिया. जब मां को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, तो उसने पुलिस से संपर्क किया और कहा कि उसकी बेटी की अस्थमा के दौरे के बाद मौत हो गई है. पुलिस ने तुरंत आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
यह भी पढ़ें: Mumbai Crime: 4 साल की मासूम से स्कूल के बाथरूम में रेप, बच्ची की बात सुन मां के उड़े होश
पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब टीना ने सोमवार सुबह हमसे बात की तो हमने देखा कि उसकी उंगली गायब है. जब हमने उससे इसके बारे में पूछा, तो उसने कहा कि जब वह अपनी बेटी के लिए मदद लेने के लिए बाहर जा रही थी, तो घर के दरवाजे में फंस जाने के कारण उसकी उंगली कट गई थी.
पोस्टमार्टम में खुले राज
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि भूमिका की मौत गला घोंटने से हुई थी, जिसके निशान उसके गले पर दिखाई दे रहे थे. इसके बाद, पुलिस ने जोन 8 के पुलिस उपायुक्त दीक्षितकुमार गेदाम और खेरवाड़ी डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त सुहास कांबले की देखरेख में जांच शुरू की. जांच सीनियर इंस्पेक्टर श्रीमंत शिंदे द्वारा निर्देशित और निरीक्षक अब्दुल रऊफ शेख के नेतृत्व में की गई.
पुलिस ने टीना के दो छोटे बच्चों (नाबालिग) से पूछताछ की, जो घटना के समय घर पर मौजूद थे. उसके 10 साल के बेटे ने पुलिस को घटनाओं के बारे में सटीक जानकारी दी, जिस पर उसकी 17 साल छोटी बहन ने अपनी सहमति दर्ज की.
यह भी पढ़ें: मुंबई: रिश्तेदारों से उधार ली, घर बेचकर लगाया पैसा...शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच देकर डॉक्टर से 80 लाख ठगे
इसके बाद पुलिस ने ADR को एफआईआर में बदल दिया और टीना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्यों को गायब करना) के तहत केस दर्ज किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है, वह 16 मार्च तक हिरासत में रहेगी.