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नांदेड़ गुरुद्वारा समिति ने शोभा यात्रा की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

याचिकाकर्ता नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्रीहुजूर अबिचल नगर साहिब बोर्ड का कहना है कि वो एहतियात और शर्तों का पालन करते हुए ये धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को इस पर आपत्ति है.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सुप्रीम कोर्ट में होगी विशेष सुनवाई
  • गुरुद्वारा समिति ने दायर की याचिका
  • सरकार ने भीड़ जुटने का दिया हवाला

कोरोना वायरस की महामारी के बीच महाराष्ट्र में मंदिर बंद हैं, साथ ही आध्यात्मिक आयोजनों पर भी रोक है. ऐसे में गुरु गोविंद सिंह के निर्वाण स्थल नांदेड़ गुरुद्वारा समिति ने शोभा यात्रा निकालने और अन्य आयोजनों की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस याचिका पर विशेष सुनवाई होगी.

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सुप्रीम कोर्ट में इस समय दुर्गा पूजा की छुट्टियां चल रही हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट गुरुद्वारा समिति की याचिका पर विशेष सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्रीहुजूर अबिचल नगर साहिब बोर्ड का कहना है कि वो एहतियात और शर्तों का पालन करते हुए ये धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को इस पर आपत्ति है.

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गुरुद्वारा समिति ने याचिका पर सुनवाई की मांग की है. महाराष्ट्र सरकार ने इस याचिका पर दलील दी है कि ऐसे संवेदनशील समय पर सरकार इतने लोगों के जमावड़े और जुलूस शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दे सकती. सिर्फ न्यूनतम सुरक्षित संख्या में लोगों के जमा होने की इजाजत दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ इस इकलौते मामले की सुनवाई के लिए सोमवार सुबह 10.30 बजे बैठेगी.

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महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि नांदेड़ के हुजूर साहिब में आयोजक असीमित संख्या में जमा होकर जलसा और पहले की तरह धूम-धड़ाके से सड़कों पर जुलूस निकालना चाहते हैं. पूरे राज्य में कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनजर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती.

 

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