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नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर कल सुनवाई, वकील बोले - 8 साल की बेटी है, आजाद कीजिए

Navneet Rana Latest News: निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, पति और विधायक रवि राणा की जमानत पर कल शनिवार को सुनवाई होगी. वकील ने कोर्ट में उनकी 8 साल की बच्ची का जिक्र भी किया.

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नवनीत राणा और रवि राणा फिलहाल जेल में हैं
नवनीत राणा और रवि राणा फिलहाल जेल में हैं
स्टोरी हाइलाइट्स
  • नवनीत राणा-रवि राणा फिलहाल जेल में हैं
  • राणा दंपति को हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार किया गया था

Navneet Rana Latest News: नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मुंबई की सेशन कोर्ट ने तारीख तय कर दी है. अब इसपर कल यानी शनिवार को सुनवाई होगी. आज सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए राणा दंपति की जमानत का विरोध किया. अब सेशन कोर्ट कल दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर इसकी सुनवाई करेगा.

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राणा दंपति की तरफ से एडवोकेट आबाद पोंडा पेश हुए थे. उन्होंने कहा कि यह केस बिना बात का है और राणा दंपति चुने हुए नेता (सांसद और विधायक) हैं और कहीं नहीं भागेंगे, इसलिए उनकी आजादी उनसे नहीं छीनी जानी चाहिए. वकील ने कहा कि पुलिस ने भी उनकी कस्टडी नहीं मांगी है, जिसकी वजह से वे अबतक न्यायिक हिरासत में हैं.

एडवोकेट आबाद पोंडा ने आगे कहा कि दोनों की 8 साल की बेटी है. दोनों पर कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं लेकिन उनको आजाद किया जाना चाहिए. इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या मामले को कल सुना जा सकता है? इसपर कोर्ट ने हामी भर दी.

बेटी ने की थी हनुमान चालीसा

नवनीत राणा की बेटी आरोही ने कल गुरुवार को अमरावती में अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था. उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा मम्मी-पापा की जल्द रिहाई के लिए किया है. बता दें कि राणा दंपति को हनुमान चालीसा विवाद के बाद ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था. उनपर मुंबई पुलिस ने राजद्रोह के तहत केस भी दर्ज किया है.

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राणा दंपति को क्यों हुई जेल

नवनीत राणा लाउडस्पीकर विवाद के बीच राणा दंपति ने पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे के घर 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था. इसके बाद शुक्रवार सुबह से ही उनके घर के बाहर शिवसैनिक भारी संख्या में जुट गए. उन्होंने दिनभर राणे दंपति के घर के बाहर हंगामा किया. शिवसैनिकों ने राणे दंपति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया. फिर शिवसैनिकों की शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म, जाति या भाषा के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए) के तहत मामला दर्ज किया और राणा दम्पति को गिरफ्तार कर लिया. फिर उनको जेल भेज दिया गया.

मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है. गृह मंत्रालय (MHA) ने महाराष्ट्र सरकार से स्वतंत्र लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और खार थाने में अमानवीय व्यवहार के आरोपों के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. लोकसभा विशेषाधिकार और आचार समिति ने MHA से पहले एक रिपोर्ट मांगने को कहा था.

 

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