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नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत होगी खारिज? मुंबई पुलिस की शिकायत के बाद कोर्ट ने भेजा नोटिस

नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत खारिज हो सकती है. दरअसल, मुंबई पुलिस की शिकायत के बाद सेशन कोर्ट ने राणा दंपति को नोटिस भेज दिया है.

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रवि राणा और नवनीत राणा (फाइल फोटो)
रवि राणा और नवनीत राणा (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • राणा दंपति को सेशन कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी थी
  • राणा दंपति की जमानत रद्द करने की मांग मुंबई पुलिस ने उठाई है

नवनीत राणा (Navneet Rana) और रवि राणा की मुश्किलें अब फिर बढ़ सकती हैं. मुंबई की सेशन कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर दिया है. अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उनके पति और विधायक रवि राणा से सेशन कोर्ट ने पूछा है कि उन दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी क्यों नहीं किया जाए.

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बता दें कि हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और रवि राणा जमानत पर बाहर हैं. लेकिन इस बीच उनपर मुंबई पुलिस ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. मुंबई पुलिस ने कहा था कि नवनीत राणा और रवि राणा ने मीडिया से बात की है जो कि मिली जमानत की शर्तों का उल्लंघन है.

कोर्ट में क्या हुआ?

मुंबई पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि नवनीत जेल के बाहर आने के बाद लगातार कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दे रही हैं. क्या सीएम ने उनको जेल भेजकर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था? क्या उनका ऐसा बोलना ठीक है? 

पुलिस के वकील ने कहा कि यह बेल ऑर्डर का उल्लंघन है. वह सीएम और शिव सेना के नेताओं को खुले आम धमकी दे रही हैं. वकील ने कहा कि अगर सांसद को पुलिस या जेल से दिक्कत है तो वह कोर्ट का रुख करें. इसके लिए उनको मीडिया से बात करने की जरूरत नहीं थी. इसलिए उनकी जमानत खारिज होनी चाहिए. आगे गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग हुई है.

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नवनीत राणा और उनके पति को इन शर्तों पर मिली है बेल

  • राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते.
  • सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते
  • जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं
  • राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा
  • अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा

 

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