नवनीत राणा ने महाराष्ट्र पुलिस पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उनपर अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने पलटवार किया है. मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है, जिसको खार पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है. इसमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, पति और विधायक रवि राणा थाने में बैठकर चाय/कॉफी पीते दिख रहे हैं.
बता दें कि इससे पहले नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा था, इसमें उन्होंने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे. कहा गया था कि पुलिस ने उनपर जातिगत टिप्पणी की. इतना ही नहीं नवनीत ने कहा था कि पुलिस ने उनको पीने का पानी नहीं दिया था और बॉथरूम भी इस्तेमाल नहीं करने दिया था.
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— Sanjay Pandey (@sanjayp_1) April 26, 2022
स्पीकर को चिट्ठी में नवनीत राणा ने क्या लिखा था?
सोमवार को नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी थी. नवनीत राणा ने चिट्ठी में लिखा कि मुझे 23 तारीख को पुलिस स्टेशन ले जाया गया. 23 अप्रैल को मुझे पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी पड़ी. रात को मैंने कई बार पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन रातभर मुझे पानी नहीं दिया गया. नवनीत ने आगे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति की हूं, इसलिए वह मुझे उसी ग्लास में पानी नहीं दे सकते, जिसमें वे लोग पीते हैं. मतलब मुझे मेरी जाति की वजह से पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया. मैं यह जोर देकर कहना चाहती हूं कि मेरी जाति की वजह से मुझे बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया.
नवनीत आगे कहती हैं कि मुझे रात को बाथरूम जाना था, लेकिन पुलिस स्टाफ ने मेरी इस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया. फिर मुझे गाली दी गई. कहा गया कि नीची जात वालों को वे (पुलिस स्टाफ) अपना बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने देते हैं.
क्या है मामला
लाउडस्पीकर विवाद के बीच राणा दम्पति ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के घर 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था. राणा दम्पति के इस ऐलान के बाद सुबह से ही उनके घर के बाहर शिवसैनिक भारी संख्या में जुट गए. उन्होंने दिनभर राणे दंपति के घर के बाहर हंगामा किया. शिवसैनिकों ने राणे दम्पति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया. पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में शिवसैनिकों ने कहा उनके लिए मातोश्री मंदिर की तरह है. शिवसैनिकों ने कहा कि राणा दंपति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई.
शिवसैनिकों की शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म, जाति या भाषा के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए) के तहत मामला दर्ज किया और राणा दम्पति को गिरफ्तार कर लिया. फिर उनको जेल भेज दिया गया.
नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर आज मंगलवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन उनको अभी राहत नहीं मिली है. दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा. सेशन कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.
मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है. गृह मंत्रालय (MHA) ने महाराष्ट्र सरकार से स्वतंत्र लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और खार थाने में अमानवीय व्यवहार के आरोपों के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. लोकसभा विशेषाधिकार और आचार समिति ने MHA से पहले एक रिपोर्ट मांगने को कहा था.